Delhi coaching center Death case- जमानत याचिका खारिज, बेसमेंट के मालिकों को राहत नहीं
24 अगस्त, 2024 नई दिल्ली, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए दर्दनाक हादसे के मामले में अदालत ने चार सह-मालिकों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस हादसे में तीन छात्रों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी।
अदालत ने जमानत याचिका खारिज की
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने शुक्रवार को जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा, “जांच अभी शुरुआती चरण में है और मैं जमानत देने के पक्ष में नहीं हूं।” इस मामले में अदालत का विस्तृत आदेश अभी जारी नहीं किया गया है।
मामले में शामिल आरोपी
इस मालिकों में परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह, और सरबजीत सिंह शामिल हैं। अदालत ने इन आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सीबीआई और उनके वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
सीबीआई की जांच जारी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस मामले की जांच पुलिस से सीबीआई को सौंप दी है, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जा सके।
हादसे की कहानी
हादसे के दिन, तीन छात्र कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, जब अचानक बारिश का पानी बेसमेंट में भर गया। पानी के तेज बहाव के कारण छात्र खुद को बचाने में असफल रहे और उनकी मौत हो गई। इस घटना ने दिल्ली में सुरक्षा मानकों की जांच और सुधार की आवश्यकता को उजागर किया है।
अभी इस मामले की जांच जारी है और अगले दिनों में अदालत की ओर से और भी निर्देश जारी किए जा सकते हैं।